बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत, कनेक्शन पाना होगा और आसान, अफसरों का नया निर्देश
बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है। अब बिजली कनेक्शन पाना और आसान होगा। नए निर्देश में कहा गया है कि कहा गया है कि बिजली लाइन घर से 40 मीटर के भीतर है और ट्रांसफार्मर ओवरलोड नहीं है तो उपभोक्ता को तत्काल बिजली कनेक्शन देना सुनिश्चित किया जाए।
बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर है। नए निर्देश के बाद अब बिजली कनेक्शन पाना अब और आसान होगा। कनेक्शन के एस्टीमेट का बहाना बनाकर जेई, एसडीओ या एक्सईएन बिजली उपभोक्ताओं को टहला नहीं पाएंगे। अमौसी जोन के मुख्य अभियंता रजत जुनेजा ने रविवार को सभी अधीक्षण और अधिशासी अभियंता को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बिजली लाइन घर से 40 मीटर के भीतर है और ट्रांसफार्मर ओवरलोड नहीं है तो उपभोक्ता को तत्काल बिजली कनेक्शन देना सुनिश्चित किया जाए। यही नहीं इन दोनों मानकों के पूरा न होने पर कोई भी जेई कनेक्शन का एस्टीमेट भी नहीं बनाएगा। इसके इतर यदि जेई, एसडीओ या एक्सईएन एसटीमेट बनाते हैं तो कार्रवाई होगी।
मुख्य अभियंता ने बताया कि सभी बिजली कनेक्शन आर्मर्ड केबल के माध्यम से निर्गत किये जाएंगे। 50 किलोवाट तक के भार के विद्युत कनेक्शन के लिए उपभोक्ता विभाग (यदि विभाग के पास उपलब्ध है) द्वारा सर्विस केबल आवश्यकतानुसार (अधिकतम 40 मीटर) प्रदान की जा सकती है। यदि आवेदक का परिसर 40 मीटर से अधिक दूरी पर है तो विभाग द्वारा अतिरिक्त पोल लगाएं जाएंगे। 40 मीटर से अधिक की अतिरिक्त लंबाई के लिए लाइन के निर्माण में आने वाला व्यय उपभोक्ता से वसूल किया जाएगा।
इसके अलावा एलटी नेटवर्क पर 50 किलोवाट (56 केवीए) भार तक के नये बिजली कनेक्शन के लिए कास्ट डाटा बुक में दी गई व्यवस्था के क्रम में उपभोक्ताओं के हित के निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ सभी जूनियर इंजीनियर व सभी एसडीओ सख्ती से निर्देश दे दिए जाए कि न्यू कनेक्शन के मामले में न्यूनतम प्राक्कलन पहली बार में ही बनाएं जाएं। जूनियर इंजीनियर और एसडीओ द्वारा इन मामलों में लापरवाही की जा रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गलत एस्टीमेट के मामलों में एक्सईएन के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।