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यूपी के इस जिले में महंगी होगी रजिस्ट्री, जमीन-मकान खरीदने वालों को झटका

  • यूपी के गोरखपुर में जमीन-मकान खरीदने वालों को झटका। रजिस्ट्री विभाग में बिना सर्किल रेट बढ़ाए ही स्टॉम्प शुल्क बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे जमीन और मकान खरीदना महंगा हो जाएगा।

Deep Pandey हिन्दुस्तान, गोरखपुर। अभिमन्यु चौधरीFri, 28 Feb 2025 09:17 AM
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यूपी के इस जिले में महंगी होगी रजिस्ट्री, जमीन-मकान खरीदने वालों को झटका

गोरखपुर में रजिस्ट्री विभाग में बिना सर्किल रेट बढ़ाए ही स्टॉम्प शुल्क बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सर्किल रेट के साथ लागू होने वाले सामान्य निर्देश में परिवर्तन किया जा रहा है। इससे प्लाट व फ्लैट सहित अन्य जमीनों की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। जबकि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लागू होने वाले अतिरिक्त शुल्क में 50 से 100 प्रतिशत बढ़ोतरी हो सकती है।

अगस्त 2016 से लागू संपत्तियों के क्रय-विक्रय के सामान्य निर्देश बदलने की रूपरेखा तैयार हो गई है। अधिकारी- कर्मचारी मंथन कर रहे हैं कि कहां कितना स्टॉम्प शुल्क बढ़ाना है, जबकि, जहां अधिक बढ़ा दिया गया है, उसे कुछ कम भी किया जा सकता है। इस मामले में प्रस्तावित दर रजिस्ट्री विभाग से जिला प्रशासन को भेजा जा रहा है, जिसमें अंतिम मुहर लगते ही बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी।

प्रस्तावित दरों के अनुसार, नए सामान्य निर्देश के लागू होने पर फ्लैट-प्लाट खरीदने वालों को सबसे अधिक महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इसके तहत जिस संपत्ति की सीमाओं में एक से अधिक मार्ग हैं, उसमें निहित भूमि की न्यूनतम मूल्य की गणना अधिकतम दर वाले मार्ग के लिए निर्धारित की गई दर में 20 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी, जबकि फिलहाल यह दर 10 प्रतिशत ही है। 12 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग के किनारे भूमि पर निर्धारित दर से 30 प्रतिशत अधिक शुल्क जमा होगा, जो वर्तमान में 20 प्रतिशत है। नगरीय अर्द्धनगरीय, ग्रामीण क्षेत्रों के सीमा अंतर्गत कृषि भूमि के अंतरण की स्थिति में 50 मीटर की त्रिज्या में प्लाटिंग, कॉलोनाइजर्स का कार्य होने पर कृषि भूमि दर से 60 प्रतिशत बढ़ोतरी प्रस्तावित है, फिलहाल यह दर 50 प्रतिशत है।

2016 के बाद नहीं बढ़ा सर्किल रेट गोरखपुर में सदर तहसील क्षेत्र सहित कई तहसीलों में वर्ष 2016 के बाद सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि 2016 से पहले लगातार 2014 और 2015 में सर्किल रेट में परिवर्तन किया गया था। जिन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए जमीनों का क्रय या अधिग्रहण किया जा रहा है, उन क्षेत्रों के किसान सर्किल रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में प्रभावित किसानों ने आर्बिटेशन के तहत सर्किल रेट बढ़ाने का दावा किया है। भटहट क्षेत्र में रिंग रोड से प्रभावित किसानों ने कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सर्किल रेट बढ़ाने की गुहार लगाई है।

एडीएम, वित्त व राजस्व विनीत कुमार सिंह ने बताया कि संपत्तियों के क्रय विक्रय में सामान्य निर्देश में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की गई है। आवश्यक संसोधन के लिए गणना कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

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गोरखपुर में रजिस्ट्री विभाग में बिना सर्किल रेट बढ़ाए ही स्टॉम्प शुल्क बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सर्किल रेट के साथ लागू होने वाले सामान्य निर्देश में परिवर्तन किया जा रहा है। इससे प्लाट व फ्लैट सहित अन्य जमीनों की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। जबकि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लागू होने वाले अतिरिक्त शुल्क में 50 से 100 प्रतिशत बढ़ोतरी हो सकती है।

अगस्त 2016 से लागू संपत्तियों के क्रय-विक्रय के सामान्य निर्देश बदलने की रूपरेखा तैयार हो गई है। अधिकारी- कर्मचारी मंथन कर रहे हैं कि कहां कितना स्टॉम्प शुल्क बढ़ाना है, जबकि, जहां अधिक बढ़ा दिया गया है, उसे कुछ कम भी किया जा सकता है। इस मामले में प्रस्तावित दर रजिस्ट्री विभाग से जिला प्रशासन को भेजा जा रहा है, जिसमें अंतिम मुहर लगते ही बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी।

प्रस्तावित दरों के अनुसार, नए सामान्य निर्देश के लागू होने पर फ्लैट-प्लाट खरीदने वालों को सबसे अधिक महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इसके तहत जिस संपत्ति की सीमाओं में एक से अधिक मार्ग हैं, उसमें निहित भूमि की न्यूनतम मूल्य की गणना अधिकतम दर वाले मार्ग के लिए निर्धारित की गई दर में 20 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी, जबकि फिलहाल यह दर 10 प्रतिशत ही है। 12 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग के किनारे भूमि पर निर्धारित दर से 30 प्रतिशत अधिक शुल्क जमा होगा, जो वर्तमान में 20 प्रतिशत है। नगरीय अर्द्धनगरीय, ग्रामीण क्षेत्रों के सीमा अंतर्गत कृषि भूमि के अंतरण की स्थिति में 50 मीटर की त्रिज्या में प्लाटिंग, कॉलोनाइजर्स का कार्य होने पर कृषि भूमि दर से 60 प्रतिशत बढ़ोतरी प्रस्तावित है, फिलहाल यह दर 50 प्रतिशत है।

2016 के बाद नहीं बढ़ा सर्किल रेट गोरखपुर में सदर तहसील क्षेत्र सहित कई तहसीलों में वर्ष 2016 के बाद सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि 2016 से पहले लगातार 2014 और 2015 में सर्किल रेट में परिवर्तन किया गया था। जिन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए जमीनों का क्रय या अधिग्रहण किया जा रहा है, उन क्षेत्रों के किसान सर्किल रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में प्रभावित किसानों ने आर्बिटेशन के तहत सर्किल रेट बढ़ाने का दावा किया है। भटहट क्षेत्र में रिंग रोड से प्रभावित किसानों ने कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सर्किल रेट बढ़ाने की गुहार लगाई है।

एडीएम, वित्त व राजस्व विनीत कुमार सिंह ने बताया कि संपत्तियों के क्रय विक्रय में सामान्य निर्देश में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की गई है। आवश्यक संसोधन के लिए गणना कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

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अपार्टमेंट में लग्जरी सुविधा पर 15 तक अतिरिक्त शुल्क

अपार्टमेंट में स्वीमिंग पुल, जिम, फिटनेस सेंटर, क्लब हाउस, खेल क्षेत्र या पार्क होने पर 5 से 15 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इसी प्रकार अंतरित कृषि भूमि की सीमाओं से 100 मीटर से अधिक लेकिन 200 मीटर तक की त्रिज्या के अंतर्गत आबादी, आवासीय गतिविधियां होने पर अकृषक भूमि का मूल्यांकन निर्धारित कृषि दर से 40 प्रतिशत अधिक के अनुसार होगा। फिलहाल यह दर 30 प्रतिशत है। अकृषक संपत्ति के 50 मीटर के दायरे में एप्रोच रोड के समानांतर व्यावसायिक गतिविधियां होने पर मूल्यांकन दर में वृद्धि को 20 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जा रहा है। इसी प्रकार फ्लैट के सुपर एरिया सहित अन्य विंदुओं पर सामान्य निर्देश में परिवर्तन प्रस्तावित है। हालांकि, अधिकारियों की समीक्षा में इस प्रस्तावित दर में कुछ संसोधन किया जा सकता है।

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