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सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक, 31 को सुनवाई

Rampur News - रामपुर में चीनी मिल कालोनी के 14 किरायेदारों को सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट के बेदखली के आदेश पर सेशन कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह राहत किरायेदारों की अपील पर मिली है। मामले की अगली सुनवाई 31 मई को होगी।...

Newswrap हिन्दुस्तान, रामपुरWed, 7 May 2025 01:44 AM
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सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक, 31 को सुनवाई

रामपुर। चीनी मिल कालोनी में रह रहे 14 किरायेदारो को फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट से उन्हें बेदखल कर जुर्माने के साथ घरों को खाली कराने के आदेश पर सेशन कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। किरायेदारों की अपील पर सेशन कोर्ट के स्टे आर्डर को राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इस मामले में 31 मई को सुनवाई होगी। मालूम हो कि चीनी मिल कालोनी का यह चर्चित मामला है। जिसमें पूर्व में सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पीपी एक्ट के तहत वाद दायर किया गया था। अप्रैल में इस मामले में सुनवाई के बाद सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने किरायेदारों को बेदखल करने, उन पर जुर्माना लगाने और घरों को खाली कराने के आदेश दिए थे।

जिस पर किरायेदार जीत कौर, कृष्ण कुमार, शिव सिंह, धीरेंद्र पाल सक्सेना, अनिल कुमार, शशांक शर्मा आदि 14 किरायेदारों ने अधिवक्ता हर्ष गुप्ता और अधिवक्ता महेश अग्रवाल के माध्यम से सेशन कोर्ट में अपील की थी। जिस पर सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने स्टे कर दिया है। अधिवक्ता महेश अग्रवाल ने बताया कि सेशन कोर्ट ने किरायेदारों को राहत देते हुए फिलहाल सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट के आदेश पर अग्रिम आदेशों तक के लिए रोक लगा दी है। इस प्रकरण में अब 31 मई को सुनवाई होगी।

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