सीतापुर-हरदोई जेल भेजे आजम-अब्दुल्ला के वारंट
रामपुर में, सपा के महासचिव मोहम्मद आजम खां और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को शत्रु संपत्ति मामले में न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाएगा। दोनों को न्यायालय ने व्यक्तिगत तौर पर बुलाया है और उनके वारंट जेल...
रामपुर। धोखाधड़ी में सजायाफ्ता सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को अब शत्रु संपत्ति प्रकरण में भी न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाएगा। इसके लिए उनके वारंट सीतापुर और हरदोई जेल भेजे गए हैं। आजम सीतापुर की जेल में जबकि, अब्दुल्ला हरदोई जेल में बंद हैं। यूं तो सपा नेता आजम खां पर दर्ज केसों की लंबी फेहरिस्त है लेकिन, पूर्व में कस्टोडियन के मामले में आजम खां व अब्दुल्ला आजम को रामपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। यह बात अलग है कि जब मामला शासन स्तर पर पहुंचा तो पुलिस की गले की फांस बन गया। शासन ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अशोक शुक्ला के खिलाफ जांच बैठा दी थी। साथ ही इस मामले की दोबारा विवेचना करने के आदेश दिए गए थे। एसपी ने इस मामले की विवेचना अपराध शाखा के इंस्पेक्टर नवाब सिंह को सौंपी थी। नवाब सिंह ने मामले की विवेचना करते हुए एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को व्यक्तिगत तौर पर तलब किया था। सोमवार को इस केस में विवेचक की ओर से प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जिनसे आजम-अब्दुल्ला की केस में संलिप्तता साबित होती है। इस पर कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को स्वीकार करते हुए आरोपी आजम और अब्दुल्ला को न्यायिक अभिरक्षा में लेने के लिए कस्टडी वारंट जारी करने के आदेश दिए थे। विवेचक नवाब सिंह ने बताया कि दोनों आरोपी वर्तमान में जेल में बंद हैं, लिहाजा उनके वारंट संबंधित सीतापुर जेल और हरदोई जेल भेजे गए हैं।
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