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आजम खां की पत्नी-बेटे और बहन का कोर्ट में सरेंडर, रिहा

Rampur News - सपा नेता आजम खान की पत्नी डा. तजीन फात्मा, बेटे अदीब आजम और बहन निकहत अफलाक ने शत्रु संपत्ति मामले में अदालत में आत्मसमर्पण किया। तीनों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है और रेगुलर बेल के लिए...

Newswrap हिन्दुस्तान, रामपुरThu, 20 Feb 2025 04:58 AM
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आजम खां की पत्नी-बेटे और बहन का कोर्ट में सरेंडर, रिहा

शत्रु संपत्ति खुर्द-बुर्द करने के मामले में आरोपी सपा नेता आजम खां की पत्नी एवं पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा, बेटे अदीब आजम और बहन निकहत अफलाक ने बुधवार को अदालत में सरेंडर किया है। जहां से अंतरिम जमानत पर तीनों को रिहा किया गया। साथ ही तीनों ने रेगुलर बेल के लिए भी प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर 24 फरवरी को सुनवाई होगी। बता दें कि इसी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को 18 फरवरी को जमानत दी थी। यह मुकदमा रिकॉर्ड रूम के सहायक अभिलेखपाल मोहम्मद फरीद की ओर से सिविल लाइंस थाने में नौ मई 2020 को लखनऊ के पीरपुर हाउस निवासी सैयद आफाक अहमद व अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराया गया था। इसमें कहा गया था कि यह शत्रु संपत्ति आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास थी, जो इमामुद्दीन कुरैशी पुत्र बदरुद्दीन कुरैशी के नाम दर्ज थी। इमामुद्दीन कुरैशी विभाजन के समय देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। वर्ष 2006 में यह संपत्ति शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज कर ली गई थी। भूमि के रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला था कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा कर शत्रु संपत्ति को खुर्द बुर्द करने के लिए आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया था। रिकॉर्ड के पन्ने फटे हुए पाए गए थे। इस मामले में आजम और उनके परिवार को आरोपी बनाया गया था। बुधवार को आजम की पत्नी तजीन फात्मा, बड़े बेटे अदीब आजम और बहन निकहत अफलाक ने इस मामले में अदालत में आत्म समर्पण किया और अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। उनके अधिवक्ता जुबैर खां और नासिर सुल्तान ने बताया कि तीनों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। जिसके बाद रेगुलर बेल के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है।

हमने कभी रिकार्ड रूम देखा तक नहीं: तजीन

रामपुर। अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद बाहर आकर तजीन फात्मा ने कहा कि यह मुकदमा झूठा दर्ज किया था। हमने कभी रिकॉर्ड रूम की शक्ल नहीं देखी है। वहीं, अदीब आजम का कहना है कि अदालत से आगे भी हमें इंसाफ मिलेगा।

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