सीतापुर जेल से वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुए हुए आजम
धोखाधड़ी के केस में सजायाफ्ता मोहम्मद आजम खां बुधवार को आचार संहिता उल्लंघन के केस में फैसले के दौरान सीतापुर जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया।...
धोखाधड़ी के केस में सजायाफ्ता मोहम्मद आजम खां बुधवार को आचार संहिता उल्लंघन के केस में फैसले के दौरान सीतापुर जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। जब कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त किया तो वह मुस्कुराए। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के खिलाफ तत्कालीन एसडीएम पीपी तिवारी ने आचार संहिता उलंघन का केस दर्ज कराया था, जिसमें पत्रावली वास्ते निर्णय लगी थी। निर्णय के दौरान आजम खां को कोर्ट में पेश होना था, लिहाजा उन्हें सीतापुर जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कनेक्ट किया गया था। आजम कोर्ट में जुड़े और खामोशी से कोर्ट की कार्रवाई देखते रहे। जैसे ही अदालत ने उन्हें दोषमुक्त करार दिया, वह हल्का मुस्कुराए और इसके बाद वीसी डिस्कनेक्ट कर दी गई।
अभियोजन ने पेश किए थे पांच गवाह
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पांच गवाहों के बयान कराए गए थे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मुर्सलीन ने बताया कि अभियोजन कोर्ट में पांच गवाहों को पेश करने और गवाही कराने के बाद भी आरोप साबित करने में नाकाम रहा। जिसका लाभ हमारे क्लाइंट को मिला।
-2019 के लोकसभा चुनाव में गंज कोतवाली में तत्कालीन एसडीएम सदर द्वारा दर्ज कराए गए आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में बुधवार को अदालत में पत्रावली निर्णय पर थी। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में सपा नेता आजम खां को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।
-विनोद कुमार शर्मा, अधिवक्ता आजम खां
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