सर्किल रेट में संशोधन को लेकर सौंपा अधिवक्ताओं ने ज्ञापन
बिलासपुर। संवाददाता अधिवक्ताओं ने वर्तमान में जारी नई सर्किल रेट सूची में संशोधन किए जाने
अधिवक्ताओं ने वर्तमान में जारी नई सर्किल रेट सूची में संशोधन किए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सब रजिस्टार को सौंपा। मंगलवार को अधिवक्तागण रीतु कुमार अग्रवाल एडवोकेट के नेतृत्व में उपनिबंधक कार्यालय पर पहुंचे। उन्होंने सब रजिस्टार जुबैदा माजिद खां से मुलाकात कर डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि नियमावली में मात्र दस प्रतिशत वृद्धि का उल्लेख है। परंतु कई स्थलों की दर 45 से 80 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है।
मूल्य सूची का नियम 11 जिसमें कृषि भूमि के मूल्यांकन अकृषक दर की बाध्यता रखी गई है। यह पूर्णतया विधि विरुद्ध व आतार्किक है, लिहाजा नियम 11 को निरस्त किया जाए। नियम 14 व भी आतार्किक हैं। जिसे हटाकर पूर्ण व्यवस्था को लागू किया जाए। नियम 22 अकृषक भूमि की दर के क्रम संख्या तीन, चार, पांच और छह में वृद्धि गैर बाजिब है।
उसे 10 प्रतिशत ही रखा जाए। मूल्य सूची में आबादी की परिभाषा दी जानी चाहिए। पृष्ठ संख्या 5 पर लिखित नोट (ख) अन्यायपूर्ण हैं सर्विस लेन को मुख्य मार्ग नहीं माना जा सकता हैं। लिहाजा सर्विस लेन, ओवर ब्रिज से समांतर कृषि व अकृषक दोनों पर छूट अनुमन्य होनी चाहिए। नियम 23 में कृषि भूमि भी सम्मिलित की जाए। वाणिज्यिक संपत्ति हेतु नियम 30 का उप नियम 5 में वृद्धि दर अधिक है। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी से नई सर्किल रेट सूची में संशोधन किए जाने की मांग की हैं। इस मौके पर मेहुल अग्रवाल, कफिल अहमद, मोहम्मद दानिश आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे।
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