आजम से जुड़े केस में स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज, जिरह निल
Rampur News - रामपुर में सपा के महासचिव मोहम्मद आजम खां के यतीमखाना प्रकरण में बचाव पक्ष का स्थगन प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया। अगले सुनवाई की तारीख 10 जनवरी निर्धारित की गई है। आरोप है कि आजम खां के...
रामपुर। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां से जुड़े चर्चित यतीमखाना प्रकरण में बचाव पक्ष का स्थगन प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही जिरह निल कर दी गई। केस में अगली सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। मालूम हो कि सपा सरकार में शहर कोतवाली क्षेत्र में यतीमखाना बस्ती को खाली कराया गया था। आरोप है कि तत्कालीन कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां के इशारे पर उनके समर्थकों, ठेकेदारों, तत्कालीन सीओ सिटी समेत कुछ पुलिस वालों ने जबरन घरों को खाली कराया। इस दौरान विरोध करने पर मारपीट भी की गई, और घरों में सामान को भी लूटकर ले गए। इन मुकदमों की पत्रावली पर एक साथ सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान संभल से इंस्पेक्टर जितेंद्र वर्मा कोर्ट में पेश हुए। वह इस केस में विवेचक रहे हैं। उनसे जिरह होनी थी। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि जिरह से पहले ही आजम पक्ष के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अदालत ने स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए जिरह निल कर दी। अब इस मामले में 10 जनवरी को सुनवाई होगी।
शत्रु संपत्ति प्रकरण में सुनवाई 16 को
रामपुर। सपा नेता आजम खां से जुड़े अजीमनगर थाना क्षेत्र के चर्चित शत्रु संपत्ति प्रकरण में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई थी। लेकिन, गवाह के नहीं आने के कारण सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है।
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