Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़रामपुरCourt Rejects Abdullah Azam s Plea to Recall Witness in PAN Card Case

अब्दुल्ला आजम की अर्जी खारिज, 10 हजार का हर्जाना

सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पैन कार्ड मामले में अदालत ने गवाह को फिर से बुलाने की प्रार्थना खारिज कर दी। अदालत ने बचाव पक्ष का आचरण खराब मानते हुए 10,000 रुपये का हर्जाना भी लगाया।...

Newswrap हिन्दुस्तान, रामपुरTue, 10 Sep 2024 01:58 AM
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सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दर्ज दो पैन कार्ड के मामले में अदालत ने गवाह को रीकॉल करने के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। साथ ही बचाव पक्ष का आचरण अच्छा नहीं मानते हुए 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था, जिसमें आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए और दोनों का ही उपयोग भी किया। इस मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। एडीजीसी संदीप सक्सेना ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियोजन के गवाह प्रवीण कुमार कटियार को दोबारा जिरह के लिए बुलाया जाए। जिस पर अभियोजन ने आपत्ति दाखिल की थी। साथ ही नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां की गवाही का प्रार्थना दिया गया था, जिस पर बचाव पक्ष ने आपत्ति जताई थी, इस प्रार्थना पत्र पर भी गुरुवार को बहस पूरी हो गई थी। अदालत ने गवाह को दोबारा बुलाए जाने की अब्दुल्ला पक्ष की अर्जी को खारिज करते हुए 10 हजार का हर्जाना लगाया है। केस में अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।

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