आजम खां और अब्दुल्ला ने जमा किए हर्जाने के 10 हजार रुपये
दो पैनकार्ड मामले में अदालत ने अब्दुल्ला आजम पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया। सुनवाई में अभियोजन ने गवाहों के बयानों की सत्यापित प्रति पेश की। अब्दुल्ला ने दो जन्म प्रमाण पत्रों पर अलग-अलग पैन कार्ड...
दो पैनकार्ड मामले में बुधवर को अब्दुल्ला पक्ष की ओर से अदालत में 10 हजार रुपये का हर्जाना जमा किया गया। सुनवाई में विलंब पर न्यायालय ने आजम खां और अब्दुल्ला पर हर्जाना डाला था। उधर, अभियोजन ने गवाहों के बयानों की सत्यापित प्रति दाखिल की है। कोर्ट अब इस मामले में आगामी 20 सितंबर को सुनवाई करेगा। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था, जिसमें आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए और दोनों का ही उपयोग भी किया। इस मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई थी, जिसमें बचाव पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियोजन के गवाह प्रवीण कुमार कटियार को दोबारा जिरह के लिए बुलाया जाए। अदालत ने गवाह को दोबारा बुलाए जाने की अब्दुल्ला पक्ष की अर्जी को खारिज करते हुए 10 हजार का हर्जाना लगाया था। बुधवार को इस केस में फिर सुनवाई हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि सबसे पहले आजम-अब्दुल्ला ने हर्जाने के 10 हजार रुपये कोर्ट में जमा किए। वहीं, अभियोजन ने गवाह शफीक अहमद अंसारी और दिनेश गोयल के बयानों की सत्यापित प्रति दाखिल की है, जिस पर अब्दुल्लाह के अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल के लिए समय मांगा। कोर्ट में अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।
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