आजम ने कोर्ट में जमा कराया पांच हजार का हर्जाना
Rampur News - यतीमखाना मामले में आजम और अन्य आरोपियों ने कोर्ट में 5000 रुपये का हर्जाना जमा किया। दरोगा सुरजीत सिंह से जिरह आज शुरू हुई, जो 20 जनवरी को जारी रहेगी। आरोप है कि तत्कालीन मंत्री आजम खां ने जबरन बस्ती...
शहर के चर्चित यतीमखाना प्रकरण में आजम समेत सभी आरोपियों की तरफ से पांच हजार रुपये का हर्जाना कोर्ट में जमा किया गया, उसके बाद बिजनौर के दरोगा सुरजीत सिंह से जिरह शुरू हुई। यह जिरह 20 जनवरी को भी जारी रहेगी। मालूम हो कि सपा सरकार में शहर कोतवाली क्षेत्र के यतीमखाना में जबरन बस्ती को खाली कराया गया था। आरोप है कि तत्कालीन मंत्री मोहम्मद आजम खां के इशारे पर उनके मीडिया प्रभारी, तत्कालीन सीओ सिटी, कुछ पुलिस वालों और ठेकेदारों ने घरों में लूटपाट और तोड़फोड़ की थी, विरोध पर मारपीट भी की थी। इन मुकदमों की पत्रावली पर सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में एक साथ सुनवाई चल रही है। पूर्व में बचाव पक्ष के स्थगन प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज करते हुए दरोगा सुरजीत कुमार और इंस्पेक्टर जितेंद्र वर्मा से जिरह को निल कर दिया था। बीती तारीख पर आजम पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह के लिए रीकॉल एप्लीकेशन दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने आजम समेत सभी आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया था। शुक्रवार को केस में सुनवाई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि शुक्रवार को बिजनौर में तैनात दरोगा सुरजीत सिंह बतौर गवाह कोर्ट में पेश हुए, जहां उसने बचाव पक्ष ने जिरह से पूर्व कोर्ट के पूर्व के आदेशानुसार पांच हजार रुपये का हर्जाना जमा किया और फिर जिरह शुरू की, जो पूरी नहीं हो सकी। आगे की जिरह के लिए 20 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है।
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