Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़रामपुरCourt Hearing on Dual PAN Card Case Involving Former MLA Abdullah Azam Scheduled for October 18

हर्जाने की रकम के इंतजाम को अब्दुल्ला आजम पक्ष ने मांगा वक्त

शुक्रवार को अदालत में अब्दुल्ला आजम के पैनकार्ड मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने 10 हजार रुपये का हर्जाना देने के लिए समय मांगे जाने की प्रार्थना स्वीकार की। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला के खिलाफ...

Newswrap हिन्दुस्तान, रामपुरSat, 14 Sep 2024 02:25 AM
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दो पैनकार्ड मामले में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला पक्ष की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र देकर हर्जाने के 10 हजार रुपयों का इंतजाम करने के लिए समय की मांग की गई। कोर्ट अब इस मामले में आगामी 18 अक्तूबर को सुनवाई करेगा। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था, जिसमें आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए और दोनों का ही उपयोग भी किया। इस मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई थी, जिसमें बचाव पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियोजन के गवाह प्रवीण कुमार कटियार को दोबारा जिरह के लिए बुलाया जाए। अदालत ने गवाह को दोबारा बुलाए जाने की अब्दुल्ला पक्ष की अर्जी को खारिज करते हुए 10 हजार का हर्जाना लगाया था। शुक्रवार को इस केस में फिर सुनवाई हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, जिसमें लिख है कि हमें समय दिया जाए, हमें रुपयों का इंतजाम करना है। अदालत ने शेष साक्ष्य में पत्रावली लगाते हुए 18 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है।

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