Hindi NewsUttar-pradesh NewsRampur NewsCourt Approves Recall Application in Orphanage Case Imposes 10 000 Fine on All Accused Including Azam Khan

यतीमखाना प्रकरण में आजम समेत सभी आरोपियों पर 10 हजार का हर्जाना

Rampur News - शहर के यतीमखाना प्रकरण में कोर्ट ने बचाव पक्ष की रीकॉल एप्लीकेशन मंजूर कर ली है और सभी आरोपियों पर 10,000 रुपये का हर्जाना लगाया है। मामले में 17 जनवरी को गवाहों से जिरह होगी। आरोप है कि यतीमखाना में...

Newswrap हिन्दुस्तान, रामपुरSat, 11 Jan 2025 12:06 PM
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शहर के चर्चित यतीमखाना प्रकरण में बचाव पक्ष की रीकॉल एप्लीकेशन को सपा नेता आजम खान समेत सभी आरोपियों पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। अब इस मामले में आगामी 17 जनवरी गवाहों से जिरह के लिए मुकर्रर की गई है। मालूम हो कि सपा सरकार में शहर कोतवाली क्षेत्र के यतीमखाना में जबरन बस्ती को खाली कराया गया था। आरोप है कि तत्कालीन मंत्री मोहम्मद आजम खां के इशारे पर उनके मीडिया प्रभारी, तत्कालीन सीओ सिटी, कुछ पुलिस वालों और ठेकेदारों ने घरों में लूटपाट और तोड़फोड़ की थी, विरोध पर मारपीट भी की थी। इन मुकदमों की पत्रावली पर सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में एक साथ सुनवाई चल रही है। पूर्व में बचाव पक्ष के स्थगन प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज करते हुए दरोगा सुरजीत कुमार और इंस्पेक्टर जितेंद्र वर्मा से जिरह को निल कर दिया था। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि शुक्रवार को सुनवाई के दौरान आजम पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह के लिए रीकॉल एप्लीकेशन दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने हर आरोपी पर दो अलग मामलों में-पांच-पांच हजार रुपये यानी सभी आरोपियों पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए रीकॉल एप्लीकेशन मंजूर कर ली है। अब इस मामले में गवाहों से 17 जनवरी को जिरह होगी।

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