फांसीघर की जमीन कब्जाने में आजम पर 15 को हो सकते हैं आरोप तय
Rampur News - जिला कारागार के फांसीघर की जमीन पर कब्जे के आरोप में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अदीब आजम के खिलाफ चार्जफ्रेम सोमवार को नहीं हो सका। अदालत ने आरोप तय करने के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की है। मामले...

जिला कारागार के फांसीघर की जमीन को कब्जाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में सपा नेता आजम खां और उनके बड़े बेटे अदीब आजम समेत आरोपियों पर चार्जफ्रेम सोमवार को नहीं हो सके। अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर आरोप तय करने के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की है। धोखाधड़ी के केस में सजायाफ्ता सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां सीतापुर की जेल में बंद हैं। 2019 में उनके करीबियों पर जेल में स्थित फांसीघर की जमीन को कब्जाने का आरोप लगा था। इस मामले में आजम खां के बड़े बेटे अदीब आजम खां के साथ ही आजम खां की बहन समेत 37 लोगों के खिलाफ तत्कालीन नायब तहसीलदार कृष्ण गोपाल की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
पुलिस ने मुकदमे की विवेचना के दौरान आजम खां का नाम भी शामिल करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। इस प्रकरण का ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। जहां सोमवार को पत्रावली वास्ते चार्जफ्रेम लगी थी। लेकिन, बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया। जिस पर चार्जफ्रेम सोमवार को नहीं हो सका। अदालत ने अब 15 मई की तारीख मुकर्रर की है। बयान दर्ज कराने कोर्ट नहीं पहुंचे अब्दुल्ला रामपुर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल लाला को धमकाने के मामले में सोमवार को पत्रावली बयान मुल्जिमान के लिए लगी थी लेकिन, अब्दुल्ला आजम कोर्ट नहीं पहुंच सके। उनके अधिवक्ता की ओर से स्थगत प्रार्थना पत्र और हाजिरी माफी की अर्जी लगाई गई। कोर्ट ने इस केस में 14 मई की तारीख मुकर्रर की है।
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