गवाह को धमकाने में आजम खां पर आरोप तय
सीतापुर की जेल में सजा काट रहे सपा नेता मोहम्मद आजम खां पर गवाह को धमकाने का आरोप तय किया गया है। उनके खिलाफ 84 मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें से एक गवाह को धमकाने का है। अगली सुनवाई 24 अक्तूबर को होगी।
धोखाधड़ी के केस में सीतापुर की जेल में सजा काट रहे सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब गवाह को धमकाने के केस में उन पर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। केस में अगली सुनवाई 24 अक्तूबर को होगी। सपा नेता आजम खां पर 84 मुकदमें कोर्ट में विचाराधीन हैं, इनमें से एक मामला गवाह को धमकाने का भी है। मोहल्ला बेरियान निवासी नन्हे ने 17 अगस्त 2022 को शहर कोतवाली में सपा नेता आजम खां को नामजद करते हुए छह अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ धमकाने का मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि वह डूंगरपुर के एक मामले में वादी है। कुछ लोग उसके घर आए और सपा नेता के पक्ष में गवाही न देने पर धमकाया। यह मामला फिलहाल एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में शनिवार को आजम पर आरोप तय होने थे, लिहाजा अदालत ने उन्हें तलब किया था। जिस पर सीतापुर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच आजम को कोर्ट में पेश किया गया। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि एफआईआर में लगाए गए सभी आरोपों पर कोर्ट ने आजम खां पर चार्ज फ्रेम किया है। अब 24 अक्तूबर को सुनवाई होगी।
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