धोखाधड़ी केस में अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत, कोर्ट ने मंजूर की जमानत, अभी जेल में ही रहेंगे पूर्व विधायक
धोखाधड़ी के केस में हरदोई जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने नदी की जमीन खरीद-फरोख्त के आरोप में दर्ज मुकदमें में उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
धोखाधड़ी के केस में हरदोई जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने नदी की जमीन खरीद-फरोख्त के आरोप में दर्ज मुकदमें में उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। लेकिन अब्दुल्ला आजम अभी जेल में ही रहेंगे। अब्दुल्ला आजम पर कई और मामले हैं जिनमें अभी जमानत मिलनी है। मालूम हो कि इसी साल जनवरी माह में बेनजीर घाटमपुर में तैनात लेखपाल संजय कुमार ने शहर कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि नदी की जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग शुरू कर दी गई। लेखपाल ने आशंका जताई कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा। बेनजीर घाटमपुर में प्लॉटिंग से शहर में बाढ़ भी आ सकती है। आरोप लगाया कि अब्दुल्ला आजम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नदी की जमीन का श्रेणी परिवर्तन कराकर वहां अवैध तरीके से प्लॉटिंग शुरू कराई है।
तहरीर के आधार पर शहर कोतवाली पुलिस ने अब्दुल्ला आजम के साथ ही उनके दोस्त अनवार, सालिम, मोहम्मद परवेज और व एक अज्ञात के खिलाफ धारा 420, 431, 120 बी आईपीसी व सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता जुबैर अहमद खां ने बताया कि इस मामले में आरोप पत्र अदालत में दाखिल होने के बाद अब्दुल्ला आजम खां की ओर से एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने 50 हजार के निजी मुचलका और दो जमानती दाखिल करने के आदेश के साथ जमानत दे दी है।
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