जिले में 28 फरवरी तक धारा 163 लागू
Prayagraj News - महाकुम्भ, गणतंत्र दिवस और अन्य त्योहारों को देखते हुए, जिले में 16 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। अपर पुलिस आयुक्त ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए...
महाकुम्भ, गणतंत्र दिवस, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, संत रविदास जयंती, महाशिव रात्रि सहित अन्य त्योहारों और महत्वपूर्ण आयोजनों को देखते हुए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (सीआरपीसी) की धारा 163 को 16 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक लागू किया गया है। अपर पुलिस आयुक्त एन कोलान्ची ने बताया कि यह आदेश जिले में शांति व्यवस्था के लिए जारी किया गया है। जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
यह रहेगा प्रतिबंध
1. पतंगबाजी : चाइनीज मांझा के उपयोग और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध।
2. ड्रोन का उपयोग : बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं, केवल प्रशासनिक और पुलिस कार्यों में छूट।
3. लाठी-डंडा और हथियार : सिख समुदाय की कृपाण और दिव्यांगों के सहायक डंडे को छोड़कर किसी प्रकार के हथियार और लाठी-डंडा पर रोक।
4. लाउडस्पीकर और ध्वनि प्रदूषण : रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग वर्जित।
5. धार्मिक और सार्वजनिक आयोजन : सड़क पर धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं।
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