बालिका की हत्या के दोषी को दोहरी उम्रकैद
Prayagraj News - प्रयागराज की विशेष न्यायालय ने 10 वर्षीय लड़की की हत्या के आरोप में सियाराम गौड़ को दोषी ठहराते हुए दोहरे आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। यह...
प्रयागराज, विधि संवाददाता। विशेष न्यायालय ने 10 वर्ष की लड़की की हत्या करने के आरोपित सियाराम गौड़ को दोषी पाते हुए विभिन्न धाराओं में दोहरे आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने फैसले में स्पष्ट किया है कि सभी सजा साथ-साथ चलेंगी।
यह आदेश विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट अनिरुद्ध कुमार तिवारी ने आरोपित किया अधिवक्ता तथा वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार द्विवेदी, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विमल पाठक एवं अखिलानंद द्विवेदी के तर्कों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध सबूत का अवलोकन करने के बाद दिया। कोरांव के लवकुश की दस वर्षीय पुत्री की 16 अक्तूबर 2020 की शाम आरोपी सियाराम गौड़ ने ईंट से मारकर हत्या कर दी थी।
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