दुष्कर्मी को 10 वर्ष का कारावास
प्रयागराज की विशेष कोर्ट ने बलात्कार के दोषी धर्मराज को 10 वर्ष की कैद एवं 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। घटना 19 अक्टूबर 2002 को नैनी इलाके में हुई थी, जहां पीड़िता को दो आरोपियों ने बाग में...
प्रयागराज विधि संवाददाता। एससी-एसटी एक्ट की विशेष कोर्ट ने बलात्कार के दोषी को 10 वर्ष की कैद एवं 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने आरोपित के अधिवक्ता एवं एडीजीसी राधा के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूत का अवलोकन करने के बाद दिया।
घटना नैनी इलाके की है। जिसमें पीड़िता ने 19 अक्तूबर 2002 को थाना नैनी में सूचना दी कि वह मायके में खेत से घर आ रही थी। रास्ते में धर्मराज और बलदेव घसीटकर उसे बाग में ले गए तथा उसके साथ बलात्कार किया। मामले में धर्मराज और बलदेव मल्लाह के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमे के दौरान बलदेव की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध कार्यवाही उपशमित की गई जबकि धर्मराज को दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई।
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