आरटीओ: वाहन स्वामी को टैक्स जमा करने पर 100 फ़ीसदी छूट
आरटीओ ने वाहन स्वामियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना की घोषणा की है, जिसमें टैक्स बकाया वाहनों पर लगे 100 प्रतिशत जुर्माने को माफ किया जाएगा। यह योजना 6 नवंबर 2024 से 6 फरवरी 2025 तक लागू रहेगी। वाहन...
आरटीओ ने वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। उप संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत टैक्स बकाया वाहनों पर लगे 100 प्रतिशत जुर्माने को माफ करने की घोषणा की है। यह योजना छह नवंबर 2024 से शुरू होकर छह फरवरी 2025 तक जारी रहेगी। परिवहन आयुक्त की ओर से जारी आदेश के अनुसार, छह नवंबर 2024 से पहले जिन वाहनों पर टैक्स बकाया है, उनके मालिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य वाहन स्वामियों को टैक्स संबंधित दंड से राहत प्रदान करना है, ताकि वे समय पर बकाया चुकता कर सकें। केवल वही वाहन स्वामी जिनका टैक्स छह नवंबर 2024 तक बकाया है, योजना का लाभ उठा सकते हैं।
तिपहिया व हल्के वाहनों (7500 किग्रा सकल यान भार तक) के लिए आवेदन शुल्क ₹200 रुपये होगा। जबकि भारी वाहनों के लिए ₹500 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। आवेदन केवल छह नवंबर 2024 से छह फरवरी 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। वाहन स्वामियों को सहायक परिवहन अधिकारी (प्रशासन/कराधान) के पास निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
यह योजना तीन महीने तक लागू रहेगी। वाहन स्वामियों को सलाह है कि वे तय समय सीमा के भीतर बकाया टैक्स और जुर्माने का निपटारा कर लें। इससे न केवल उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि वाहन पंजीकरण से संबंधित समस्याओं का भी समाधान होगा।
- राजीव चतुर्वेदी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)
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