पुराने भवनों को कर छूट के लिए फिर करना होगा आवेदन
Prayagraj News - प्रयागराज में पुराने भवनों के मालिक अब गृहकर पर 40 फीसदी तक छूट के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं। नगर निगम ने इस प्रक्रिया को पुनः शुरू किया है, जिसमें भवन का सर्वेक्षण किया जाएगा। पूर्व पार्षद कमलेश...

प्रयागराज। शहर के जिन पुराने भवनों के गृहकर पर 40 फीसदी तक छूट मिलती थी और अब नहीं मिल रही है, ऐसे मकानों के मालिक फिर रियायत का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए भवनस्वामियों को नगर निगम में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ शपथ पत्र देना होगा। आवेदन मिलने के बाद नगर निगम भवन का सर्वे कराएगा। इसके बाद भवनों के गृहकर में छूट दी जाएगी। दो साल पहले तक शहर के सैकड़ों पुराने भवनों को नगर निगम गृहकर में स्थायी तौर पर छूट दे रहा था। जीआईएस सर्वे के बाद छूट वाले भवनों का गृहकर बढ़ा तो नगर निगम ने रियायत देना बंद कर दिया। पूर्व की भांति पुराने भवनों के गृहकर में छूट का लाभ लेने के लिए कई भवनस्वामियों ने आवेदन किया है। पुराने भवनों को गृहकर में छूट देने के लिए नगर आयुक्त चंद्र मोहन गर्ग से गुहार लगाई गई है।
अलोपीबाग के पूर्व पार्षद कमलेश सिंह ने मंगलवार को संभव जनसुनवाई में पुराने भवनों को गृहकर में स्थायी छूट देने के लिए नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया। पूर्व पार्षद ने नगर निगम अधिनियम 1959 संख्या-2 अधिनियम की धारा 174 2क और ख के अनुसार गृहकर में छूट देने की मांग की। नगर आयुक्त को बताया कि पुराने भवनों के गृहकर में छूट देने के लिए कई आवेदन जोनल कार्यालयों में लंबित हैं। नगर आयुक्त ने पूर्व पार्षद का ज्ञापन मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी को दे दिया।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि जिन पुराने भवनों को गृहकर में छूट मिलती थी, वो फिर मिलेगी, लेकिन इस राहत के लिए आवेदन करना पड़ेगा। नगर निगम की ओर से भवनों का सत्यापन कराया जाएगा। उसके बाद छूट पर निर्णय होगा। नगर निगम अधिनियम के अनुसार 10 साल तक के पुराने भवनों को 25 फीसदी, 10-20 साल को 32.50 फीसदी तथा 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों को 40 फीसदी छूट देने का प्रावधान है।
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