सास को तेजाब डालकर मारने वाली बहू को उम्रकैद
प्रयागराज में एक सास पर सोते समय तेजाब डालकर हत्या करने के मामले में माधुरी कुशवाहा को जिला न्यायालय ने दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस फैसले के पीछे सबूत...
प्रयागराज, विधि संवाददाता। सोते समय सास पर तेजाब डालकर हत्या करने के मामले में आरोपित माधुरी कुशवाहा को दोषी पाते हुए जिला न्यायालय ने आजीवन सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह फैसला सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने आरोपित के अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र व बालकृष्ण मिश्र को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूत का अवलोकन करने के बाद दिया है।
वादी मुकदमा रोहित उर्फ मोनू निवासी नया पुरवा ने करेली थाने पर सूचना दी थी कि 20 मई 2004 की रात को उसकी मां छत पर सो रही थी। तभी अचानक उसकी भाभी माधुरी ने रंजिशवश उसकी मां के चेहरे व शरीर पर तेजाब डालकर जला दिया जिससे वह पूरी तरह जल गई थी।
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