रेलवे पेंशनर को इलाज के लिए अब दोनों विकल्प लेना आसान
Prayagraj News - रेलवे पेंशनरों के लिए नया आदेश आया है, जिसमें उन्हें मेडिकल भत्ता विकल्प बदलने की सुविधा दी गई है। अब पेंशनर आउटडोर या एक हजार रुपये महीने भत्ता के बीच विकल्प बदल सकते हैं। यह सुविधा रेलवे अस्पताल से...

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। रेलवे पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे बोर्ड ने मेडिकल भत्ता विकल्प बदलने की सुविधा दे दी है। अब नए आदेश से पेंशनर को आउटडोर या एक हजार रुपये महीना भत्ता में कोई भी विकल्प बदलने की सुविधा हो गई है। रेलवे संगठन की ओर से इसकी मांग की गई थी जिस पर रेलवे बोर्ड ने मोहर लगा दी है।
रेलवे कर्मचारियों ने बताया कि रिटायर होने के बाद पेंशनर को दो विकल्प मिलते थे। उन्हें ओपीडी की सुविधा न लेने पर एक हजार रुपये भत्ता मिलता था। अगर कोई भत्ता लेने लगता था तो फिर ओपीडी की सुविधा के लिए परेशानी होती थी। इस समस्या का अब रेलवे बोर्ड ने समाधान कर दिया है। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी सर्कुलर में रेलवे पेंशनर और उनके परिवार के सदस्यों के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (एफएमए) और ओपीडी सुविधा के बीच विकल्प बदलने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। यह आदेश उन पेंशनर पर लागू होगा जो रेलवे अस्पताल या स्वास्थ्य इकाई से 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहते हैं और रेल स्वास्थ्य योजना (आरईएलएचएस) के लिए पात्र हैं। आदेश के मुताबिक पेंशनर एक बार जीवन में एफएमए से ओपीडी या ओपीडी से एफएमए में विकल्प बदल सकते हैं। एफएमए से ओपीडी में बदलने के लिए, पेंशनर्स को अपने बैंक या डिस्बर्सिंग अथॉरिटी को फॉर्म-2 भरकर देना होगा। आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। फार्म भरकर डीआरएम कार्यालय में जमा करेंगे। वहां से संबंधित बैंक में अपडेट के लिए विभाग से सूचना जाएगी। बैंक में अपडेट होते ही पेंशनर्स का विकल्प बदल जाएगा।
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