नदी हमला कांड में 19 को दर्ज होगा आरोपितों का बयान
प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर हुए कातिलाना हमले के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्र का बयान 19 नवंबर को दर्ज किया जाएगा। अदालत ने विजय मिश्र की अर्जी को निरस्त कर दिया और कहा...
प्रयागराज, विधि संवाददाता। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर हुए कातिलाना हमले के मामले में आरोपित ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र सहित अन्य का बयान 19 नवंबर को दर्ज किया जाएगा इस मामले में विजय मिश्रा की ओर से पेश की गई अर्जी को अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात निरस्त कर दिया। यह आदेश एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने विजय मिश्र तथा लोक अभियोजक सुशील कुमार वैश्य के तर्कों को सुनने के बाद दिया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि गैर न्यायिक संस्वीकृतियां और गैर न्यायिक संस्वीकृतियों के सम्बन्ध में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध के सम्बन्ध में किसी साक्षी के समक्ष घटना को स्वीकार किया गया है। यह संस्वीकृति एक ऐसा तथ्य है जो कि यदि न्यायालय के समक्ष किसी साक्षी ने अपने बयान के माध्यम से प्रस्तुत किया है तो उसे अभियुक्त के समक्ष रखकर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अन्यथा अभियुक्त का हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाएगा।
यह रहा मामला
आरोपित विजय मिश्र ने अधिवक्ता के जरिए दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि दुर्भाग्यवश इस रिकॉर्ड पर तमाम ऐसे कागजात हैं, जिन पर नम्बरिंग नहीं पड़ी है और उसी का फायदा उठाकर उन तमाम दरख्वास्तों को रिकॉर्ड पर से अभियोजन पक्ष वालों ने गायब करा दिया हैं। आरोप यह भी लगाए कि राजेश पायलट का धारा 164 के तहत बयान पुलिस और वादी पक्ष की ओर से घोर प्रलोभन और प्रताड़ना देकर कराया गया था। बयान देने के पश्चात उसने न्यायालय में कई दरख्वास्तें इस आशय की दी थीं कि उसे किन परिस्थितियों में बयान देना पड़ा। अदालत से मांग की गई कि ऐसी परिस्थति में साक्ष्य में अस्वीकार्य के सम्बन्ध में प्रार्थी से प्रश्न न पूछे जाएं।
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