अली-उमर सहित चार पर रंगदारी का आरोप तय
प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटों मोहम्मद उमर और अली अहमद समेत चार लोगों पर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने और अपहरण का आरोप तय किया गया है। आरोपियों ने मामले को राजनीतिक प्रेरित और झूठा बताया है।...
प्रयागराज, विधि संवाददाता। पांच करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने एवं फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में सत्र न्यायालय ने मंगलवार को अतीक अहमद के बेटों मोहम्मद उमर और अली अहमद के साथ ही दो अन्य आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय कर दिया है। हालांकि आरोप पढ़कर सुनाए जाने के बाद आरोपियों ने पूरे मामले को राजनीतिक से प्रेरित और झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया। साथ ही पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। इस पर अदालत ने अभियोजन पक्ष को आगामी पांच नवंबर को न्यायालय के समक्ष मामले के गवाहों को पेश करने का आदेश दिया है।
अक्तूबर 2021 को मोहम्मद मुस्लिम से रंगदारी मांगने के लिए अपहरण का जान से मारने की नियत से गले में बेल्ट डालकर लटका दिया था। इस मामले की न्यायालय में सुनवाई के दौरान मंगलवार को अली अहमद ओर असद कालिया को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से नैनी जेल से पेश किया गया। वहीं उमर की लखनऊ जेल से ऑनलाइन पेशी कराई गई। इसके अलावा जमानत पर छूटे नुसरत खान अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ। अपर सत्र न्यायाधीश अंजू कन्नौजिया ने पत्रावली पर उपलब्ध विवेचक के एकत्र कागजातों का अवलोकन करने और शासकीय अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह, हरि नारायण शुक्ला व आरोपियों के अधिवक्ताओं के तर्क को सुनने के बाद आरोप तय किया।
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