पांच करोड़ रंगदारी मांगने में अतीक के गुर्गे की जमानत अर्जी खारिज
प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद असद उर्फ असद कालिया की जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। मोहम्मद मुस्लिम ने आरोप लगाया था कि असद और उसके साथियों ने उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर पांच...
प्रयागराज विधि संवाददाता मोहम्मद मुस्लिम से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद असद उर्फ असद कालिया की जमानत अर्जी को जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। जिला जज संतोष राय ने आरोपित की जमानत अर्जी पर अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर खारिज कर दिया।
मामले के अनुसार मोहम्मद मुस्लिम ने खुल्दाबाद थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई कि 2021-22 में चकिया तिराहे उसे असद कालिया, उमर, अतीक का गनर एहतेशाम करीम आदि जबरन गाड़ी में बैठकर अतीक के ऑफिस ले गए। वहां पांच करोड़ रुपये की मांग करते हुए जान से मारने का प्रयास किया और देवघाट वाली जमीन उमर, अली के नाम बैनामा करने के लिए धमकाया।
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