Hindi NewsUttar-pradesh NewsPrayagraj NewsAtiq Ahmed s Associate Asad Kalia Denied Bail in Extortion Case

पांच करोड़ रंगदारी मांगने में अतीक के गुर्गे की जमानत अर्जी खारिज

Prayagraj News - प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद असद उर्फ असद कालिया की जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। मोहम्मद मुस्लिम ने आरोप लगाया था कि असद और उसके साथियों ने उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर पांच...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रयागराजTue, 22 Oct 2024 09:20 PM
share Share
Follow Us on

प्रयागराज विधि संवाददाता मोहम्मद मुस्लिम से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद असद उर्फ असद कालिया की जमानत अर्जी को जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। जिला जज संतोष राय ने आरोपित की जमानत अर्जी पर अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर खारिज कर दिया।

मामले के अनुसार मोहम्मद मुस्लिम ने खुल्दाबाद थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई कि 2021-22 में चकिया तिराहे उसे असद कालिया, उमर, अतीक का गनर एहतेशाम करीम आदि जबरन गाड़ी में बैठकर अतीक के ऑफिस ले गए। वहां पांच करोड़ रुपये की मांग करते हुए जान से मारने का प्रयास किया और देवघाट वाली जमीन उमर, अली के नाम बैनामा करने के लिए धमकाया।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें