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वाराणसी के ध्यानार्थ------सहायक अभियंता के निलंबन पर रोक

सहायक अभियंता के निलंबन पर रोक हाईकोर्ट वाराणसी नगर निगम में तैनात है सहायक अभियंता

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रयागराजTue, 3 Sep 2024 01:37 PM
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सहायक अभियंता के निलंबन पर रोक हाईकोर्ट

वाराणसी नगर निगम में तैनात है सहायक अभियंता

विभागीय जांच तीन माह में पूरी करने का निर्देश

प्रयागराज। विधि संवाददाता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम वाराणसी के सहायक अभियंता के निलंबन पर रोक लगाते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच तीन माह में पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही याची को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने यह आदेश श्रीकांत सिंह की याचिका पर अधिवक्ता राम कुमार सिन्हा को सुनकर दिया है। कोर्ट ने याची को निलंबित करने के प्रमुख सचिव नगर विकास के आदेश पर रोक लगाते हुए याची को नियमित वेतन पाने का हकदार माना है। निलंबन काल का बकाया वेतन याचिका पर निर्भर करेगा। याची को निलंबन भत्ते का भुगतान गत 21 अगस्त को किया गया। याची को वित्तीय अनियमितता के आरोप में चार्जशीट दी गई। इससे अपने आप साफ है कि अब तक भत्ते का भुगतान नहीं किया गया और जब हाईकोर्ट ने जवाब मांगा तो विभागीय जांच बैठा कर चार्जशीट थमा दी गई। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना और राज्य सरकार से याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

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