Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़प्रयागराजAllahabad High Court Grants Conditional Bail to Accused Chhakkan Patel in Assault Case

मारपीट में मौत के मामले के आरोपी को सशर्त जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छक्कन पटेल की सशर्त जमानत मंजूर कर दी है, जो आपसी झगड़े में चार लोगों को घायल करने और एक की मौत के मामले में आरोपी हैं। न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि झगड़ा अचानक हुआ...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रयागराजSat, 2 Nov 2024 08:08 PM
share Share

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपसी झगड़े में मारपीट कर चार लोगों को घायल करने व एक की मौत मामले में आरोपी छक्कन पटेल की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने छक्कन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्र और अधिवक्ता सीके मिश्र व अभिषेक मिश्र को सुनकर दिया है। प्रयागराज के करछना थानाक्षेत्र में हुई घटना में दो पक्षों में अचानक झगड़ा शुरू हुआ। लाठी, डंडा, कटवासा से हुए हमले में एक पक्ष के पांच व दूसरे पक्ष (अभियुक्त पक्ष) के दो लोग घायल हुए। पहले पक्ष के शिव बाबू की आंख फूट गई और एक घायल की चार दिन बाद मौत हो गई। कहा गया कि अभियुक्त पर आरोप सामान्य प्रकृति का है। दो सह अभियुक्तों की जमानत मंजूर हो चुकी है। याची की पहली जमानत अर्जी निरस्त हो गई थी। यह दूसरी अर्जी है। याची 26 जुलाई 2022 से जेल में बंद है। साथ ही घटना का उद्देश्य नहीं था, अचानक झगड़े में मारपीट से दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं, इसलिए याची की जमानत मंजूर की जाए।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें