मारपीट में मौत के मामले के आरोपी को सशर्त जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छक्कन पटेल की सशर्त जमानत मंजूर कर दी है, जो आपसी झगड़े में चार लोगों को घायल करने और एक की मौत के मामले में आरोपी हैं। न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि झगड़ा अचानक हुआ...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपसी झगड़े में मारपीट कर चार लोगों को घायल करने व एक की मौत मामले में आरोपी छक्कन पटेल की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने छक्कन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्र और अधिवक्ता सीके मिश्र व अभिषेक मिश्र को सुनकर दिया है। प्रयागराज के करछना थानाक्षेत्र में हुई घटना में दो पक्षों में अचानक झगड़ा शुरू हुआ। लाठी, डंडा, कटवासा से हुए हमले में एक पक्ष के पांच व दूसरे पक्ष (अभियुक्त पक्ष) के दो लोग घायल हुए। पहले पक्ष के शिव बाबू की आंख फूट गई और एक घायल की चार दिन बाद मौत हो गई। कहा गया कि अभियुक्त पर आरोप सामान्य प्रकृति का है। दो सह अभियुक्तों की जमानत मंजूर हो चुकी है। याची की पहली जमानत अर्जी निरस्त हो गई थी। यह दूसरी अर्जी है। याची 26 जुलाई 2022 से जेल में बंद है। साथ ही घटना का उद्देश्य नहीं था, अचानक झगड़े में मारपीट से दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं, इसलिए याची की जमानत मंजूर की जाए।
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