Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़प्रयागराजAllahabad High Court Grants Bail to Raj Bahadur Bind Convicted of Murder

हत्या में उम्रकैद की सजा काट रहे अभियुक्त की जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज बहादुर बिंद की जमानत मंजूर की है, जो 13 साल से उम्रकैद की सजा काट रहा था। उसे चाकू से हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रयागराजSat, 2 Nov 2024 08:10 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सराय इनायत थाना क्षेत्र में चाकू से गोदकर युवक की हत्या करने के अपराध में 13 साल से उम्रकैद की सजा काट रहे राज बहादुर बिंद की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी की खंडपीठ ने राज बहादुर बिंद के अधिवक्ता चंद्रशेखर मिश्र और सरकारी वकील को सुनकर दिया है।

सेशन कोर्ट ने हाजीपुर गांव निवासी राज बहादुर बिंद को आईपीसी की धारा 302, 504, 506(2) एवं 452 और आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 के दोषसिद्ध करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर आरोप था कि उसने पूर्व में चली आ रही दुश्मनी के कारण गांव के एक युवक से गाली गलौज की और घर के अंदर घुसकर कई बार चाकू मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। जमानत के समर्थन में एडवोकेट चंद्रशेखर मिश्र ने तर्क दिया कि अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 13 साल से अधिक समय से जेल में बंद है। यह भी कहा कि अभियोजन की कहानी विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि मृत व्यक्ति के शव पर कई घाव हैं और डॉक्टर के अनुसार मृत व्यक्ति पर हमला तब किया गया, जब वह नग्न था। सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन अभियुक्त की लंबी अवधि की कैद के तथ्य को नहीं नकारा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियुक्त की लंबी अवधि की कैद, अपील में उठाए गए मुद्दे और अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं होने के कारण जमानत याचिका मंजूर कर ली।

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