मतगणना एजेंटों के लिए कोरोना टेस्ट की बाध्यता नहीं
पंचायत चुनाव की मतगणना में एजेंटों को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखानी होगी। हालांकि अगर ऐसा कोई निर्देश आएगा तो भी संकट होगा, क्योंकि स्वास्थ्य...
पंचायत चुनाव की मतगणना में एजेंटों को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखानी होगी। हालांकि अगर ऐसा कोई निर्देश आएगा तो भी संकट होगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट नहीं देता। अधिकारियों का कहना है कि एजेंटों को कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा।
पंचायत चुनाव की मतगणना 2 मई को होनी है। अभी प्रत्याशियों के एजेंट का पास नहीं बनाया जा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि मतगणना एजेंटों को कोरोना निगेटिव होने की रिपोर्ट देने पर ही उन्हें पास जारी किया जाएगा। इस पर प्रत्याशी परेशान हैं। उन्हें इस बाबत अभी ब्लॉकों से भी सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार पांडेय ने बताया कि आयोग की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है कि मतगणना एजेंट को कोरोना निगेटिव होने की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि सभी मतगणना एजेंटों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। बिना मास्क किसी एजेंट को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
न्याय पंचायतवार होगी मतगणना : पंचायत चुनाव की मतगणना न्याय पंचायतवार कराई जाएगी। न्याय पंचायत में शामिल ग्राम पंचायतों की मतगणना वर्णमाला क्रम के अनुसार होगी। हालांकि ब्लॉक में क्षेत्र के बूथ की संख्या के अनुसार मतगणना टेबल लगाई जा रही है। जिला विकास अधिकारी ओपी मिश्र ने बताया कि आसपुर देवसरा और कुंडा ब्लॉक में बूथों की संख्या अधिक होने के कारण 28-28 टेबल लगाई गई है। सदर ब्लॉक में 23 टेबल ही लगी हैं। उन्होंने बताया कि मतगणना एजेंटों को ब्लॉक के निर्वाचन अधिकारी पास जारी करेंगे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।