दहेज उत्पीड़न व आत्महत्या के लिए उकसाने में सास को जेल

दहेज के लिए विवाहिता का उत्पीड़न करने और आत्महत्या के लिए उकसाने में कोर्ट ने सास को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। मृतका के पति को साक्ष्य के अभाव...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडाThu, 18 Feb 2021 10:51 PM
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दहेज के लिए विवाहिता का उत्पीड़न करने और आत्महत्या के लिए उकसाने में कोर्ट ने सास को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। मृतका के पति को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

जौनपुर के सेमरिया पवारा निवासी विजय पांडेय ने अपनी बहन ममता की शादी फतनपुर के पढ़वा निवासी अरविंद के साथ की थी। 24 अप्रैल 2007 को ममता की मौत हो गई। इस संबंध में विजय ने पति अरविंद, सास उर्मिला और नाबालिग देवर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने सास उर्मिला देवी पर दोषसिद्ध पाया और पांच साल की जेल की सजा सुनाई। 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। नाबालिग देवर का मामला किशोर न्यायालय को भेज दिया गया। पति को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी राकेश प्रताप सिंह व रवींद्र बहादुर सिंह ने की।

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