गैरइरादतन हत्या में तीन दोषियों को 10 साल की कैद
Pratapgarh-kunda News - प्रतापगढ़ की जिला सत्र न्यायालय ने गैरइरातन हत्या और मारपीट के आरोप में यूनुस, हबीबुल्लाह, और शाहिद को 10 वर्ष का कारावास तथा अर्थदंड दिया। कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड की आधी राशि मृतक की पुत्री शाकिबा...
प्रतापगढ़, संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद की कोर्ट ने गैरइरातन हत्या, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए पट्टी के डेईडीह धौरहरा गांव के यूनुस, हबीबुल्लाह, शहीद सरदार को 10-10 वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को 41-41 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अर्थदंड में से आधी राशि वादी मुकदमा मृतक की पुत्री शाकिबा बानो को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। वादी मुकदमा साकिबा बानो के अनुसार तीन नवंबर 2019 समय करीब 10 बजे उसके पड़ोसी यूनुस, हबीबुल्लाह, शाहिद एक राय होकर उसके पिता अब्दुल कादिर और उसके भाई तबारक को यूनुस ने फावड़ा और हबीबुल्लाह ने धारदार हथियार और शाहिद ने लाठी डंडा लेकर उसके पिता के ऊपर फावड़ा व धारदार हथियार से पिता के सिर पर वार किया। अब्दुल कादिर के सिर में चोट लगी। वादिनी के भाई के ऊपर हबीबुल्ला ने धारदार हथियार से हमला किया। इससे तबारक का हाथ और सिर पर गंभीर चोटे आई। उसके पिता की हालत बहुत गंभीर थी, प्रयागराज में इलाज के दौरान घटना के करीब छह दिन बाद वादिनी के पिता की मृत्यु हो गई। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश कुमार शर्मा तथा एडीजीसी विक्रम सिंह ने की।
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