Hindi NewsUttar-pradesh NewsPratapgarh-kunda NewsCourt Sentences Man to 3 Years for Molesting Minor in Pratapgarh

छेड़खानी में दोषी को तीन साल की कैद

Pratapgarh-kunda News - प्रतापगढ़ में नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने राजा उर्फ़ जुल्फेकार अहमद को तीन वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये का अर्थदंड दिया। वादी ने आरोप लगाया कि आरोपी उसकी 14 वर्षीय बेटी का स्कूल जाते...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडाSat, 18 Jan 2025 07:38 PM
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प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर जनपद न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पारुल वर्मा की कोर्ट ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के आरोप में दोषी पाते हुए हथिगंवा के राजा उर्फ़ जुल्फेकार अहमद को तीन वर्ष के कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वादी मुकदमा के अनुसार उसकी 14 वर्षीय बेटी को राजा उर्फ़ जुल्फिकार स्कूल आते जाते समय पीछा करता था और छेड़खानी करता था। इस कारण उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। इसके बाद भी 9 फरवरी 2024 की रात 11:30 पर वह घर के पास दरवाजे पर दिखाई दिया। वादी ने टॉर्च लगाकर देखा तो आरोपी राजा उर्फ़ जुल्फिकार भाग गया। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी ने की।

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