Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़प्रतापगढ़ - कुंडाCourt Punishes Two for Assault and Threats in Pratapgarh Fine Imposed

मारपीट के दोषियों पर कोर्ट ने लगाया अर्थदंड

प्रतापगढ़ में विशेष न्यायालय ने मुन्ना और अमृतलाल को 2500-2500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामले में वादी महारानी दीन के अनुसार, 20 नवंबर 1992 को खेत जाते समय दोनों ने बिना किसी कारण उसे पीटा। कोर्ट ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडाThu, 21 Nov 2024 08:18 PM
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प्रतापगढ़, संवाददाता। विशेष न्यायालय एससीएसटी एक्ट के न्यायाधीश बाबूराम की कोर्ट ने गुरुवार को मारपीट व धमकी देने के दोषी थाना जेठवारा के डीहकटरा निवासी मुन्ना एवं अमृतलाल को 2500-2500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। वादी मुकदमा महारानी दीन के अनुसार 20 नवंबर 1992 को वह अपने पास के खेत में जा रहा था। तभी उसे अकेला पाकर मुन्ना व अमृतलाल ने बिना किसी बात के पीट दिया। गुहार मचाने पर ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया। मारपीट में आई चोटों से उसका पैर में कट गया और पूरे शरीर में चोट लगी। कोर्ट ने दोनों दोषियों को 2500-2500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित को दिलाने का आदेश कोर्ट ने दिया है। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी सुरेश बहादुर सिंह ने की।

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