मारपीट के दोषियों पर कोर्ट ने लगाया अर्थदंड
प्रतापगढ़ में विशेष न्यायालय ने मुन्ना और अमृतलाल को 2500-2500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामले में वादी महारानी दीन के अनुसार, 20 नवंबर 1992 को खेत जाते समय दोनों ने बिना किसी कारण उसे पीटा। कोर्ट ने...
प्रतापगढ़, संवाददाता। विशेष न्यायालय एससीएसटी एक्ट के न्यायाधीश बाबूराम की कोर्ट ने गुरुवार को मारपीट व धमकी देने के दोषी थाना जेठवारा के डीहकटरा निवासी मुन्ना एवं अमृतलाल को 2500-2500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। वादी मुकदमा महारानी दीन के अनुसार 20 नवंबर 1992 को वह अपने पास के खेत में जा रहा था। तभी उसे अकेला पाकर मुन्ना व अमृतलाल ने बिना किसी बात के पीट दिया। गुहार मचाने पर ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया। मारपीट में आई चोटों से उसका पैर में कट गया और पूरे शरीर में चोट लगी। कोर्ट ने दोनों दोषियों को 2500-2500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित को दिलाने का आदेश कोर्ट ने दिया है। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी सुरेश बहादुर सिंह ने की।
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