चोरी के गिरोहबंद आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
एससीएसटी विशेष अदालत ने विक्रमपुर गांव के चोरी के आरोपी संदीप सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि आरोपी ने 20 अगस्त को वादी किरन सिंह के बंद मकान से लाखों...
एससीएसटी की विशेष अदालत के न्यायाधीश बाबूराम की कोर्ट ने नगर कोतवाली के विक्रमपुर गांव के चोरी के गिरोहबंद आरोपित संदीप सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट में जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने अपनी दलीलों में कोर्ट को बताया कि वादी किरन सिंह के अनुसार बीते 20 अगस्त की रात उसके बंद मकान में आरोपित ने चार सहयोगियों के साथ मिलकर लाखों रुपये कीमत के जेवर, घरेलू सामान और आलमारी से 12 हजार नकदी समेट लिया था। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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