नाबालिक के साथ दुराचार के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
Pratapgarh-kunda News - प्रतापगढ़ की पॉक्सो अदालत ने धर्मपुर गांव के नाबालिग के साथ दुराचार के आरोपित सरफराज की जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया। आरोप है कि सरफराज ने मार्च 2024 में नाबालिग को होटल बुलाकर शादी का झांसा देकर...
प्रतापगढ़, संवाददाता। पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत की न्यायाधीश पारुल वर्मा की कोर्ट ने कोहड़ौर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में रहने वाले नाबालिग के साथ दुराचार के आरोपित सरफराज की जमानत की निरस्त की है।
कोर्ट में आरोपित के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी के दौरान शासकीय अधिवक्ता देवेश चंद्र त्रिपाठी ने अपनी दलीलों में कोर्ट को बताया कि वादी के अनुसार मार्च 2024 में आरोपित ने नाबालिग को शहर के एक होटल में बुलाकर उसके साथ शादी का झांसा देकर दुराचार किया था। आरोपित पर शादी का दबाव बनाने के बाद वह धमकी देने लगा। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर आरोपित का जमानत आवेदन निरस्त किया है।
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