Hindi NewsUttar-pradesh NewsPratapgarh-kunda NewsCourt Denies Bail to Accused Sarfaraz in Minor Rape Case under POCSO Act

नाबालिक के साथ दुराचार के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

Pratapgarh-kunda News - प्रतापगढ़ की पॉक्सो अदालत ने धर्मपुर गांव के नाबालिग के साथ दुराचार के आरोपित सरफराज की जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया। आरोप है कि सरफराज ने मार्च 2024 में नाबालिग को होटल बुलाकर शादी का झांसा देकर...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडाFri, 17 Jan 2025 08:10 PM
share Share
Follow Us on

प्रतापगढ़, संवाददाता। पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत की न्यायाधीश पारुल वर्मा की कोर्ट ने कोहड़ौर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में रहने वाले नाबालिग के साथ दुराचार के आरोपित सरफराज की जमानत की निरस्त की है।

कोर्ट में आरोपित के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी के दौरान शासकीय अधिवक्ता देवेश चंद्र त्रिपाठी ने अपनी दलीलों में कोर्ट को बताया कि वादी के अनुसार मार्च 2024 में आरोपित ने नाबालिग को शहर के एक होटल में बुलाकर उसके साथ शादी का झांसा देकर दुराचार किया था। आरोपित पर शादी का दबाव बनाने के बाद वह धमकी देने लगा। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर आरोपित का जमानत आवेदन निरस्त किया है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें