दुष्कर्म के दोषी तांत्रिक को आजीवन कारावास
Pilibhit News - विशेष सत्र न्यायधीश ने एक तांत्रिक को दलित लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 1.5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। पीड़ित की 19 वर्षीय बेटी का इलाज करने के बहाने...
दलित के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी तांत्रिक को दोषी पाते हुए विशेष सत्र न्यायधीश (एससीएस टी एक्ट) महेशानंद झा ने एक लाख 50 हजार रुपए जुर्माना समेत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। थाना पूरनपुर क्षेत्र के ग्रामीण ने थाना पूरनपुर में तहरीर देकर कहा कि वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। उसकी 19 वर्षीय पुत्री बीमार रहती है। उपचार के लिए बीसलपुर के ग्राम रढ़ैटा के तांत्रिक रामवीर को बुलाया था। वह अपने दो अन्य सहयोगियों के साथ पुत्री का इलाज के लिए घर मे रुक कर इलाज करता रहा। बाद में 19 अप्रैल 2018 को आठ बजे वह लोग उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर जबरन अपने साथ ले गए। वह लोग पुत्री की शादी के लिए रखे करीब 14 हजार रुपए के जेवर और 72 सौ रुपए नगद भी निकाल ले गए। वह अपनी पुत्री की खोजबीन करता हुआ तांत्रिक रामवीर के घर पहुँचा। तब पता चला कि रामवीर विवाहित है और घर से भागा हुआ है। रामवीर के बारे में पूछने पर उसके घर वाले भड़क गए और गाली गलौज के बाद मारपीट पर अमादा हो गए। दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को बरामद कर बाद विवेचना रामवीर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल किया न्यायालय में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए अर्थ दण्ड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अर्थ दण्ड की राशि जमा, होने पर 90 प्रति शत धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया।
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