Hindi NewsUttar-pradesh NewsPilibhit NewsSpecial Judge Sentences Drug Offender to 5 Years Imprisonment and Fine for Charas Possession

अवैध चरस बरामदगी में अभियुक्त को पांच साल कैद, 40 हजार जुर्माना

Pilibhit News - स्पेशल जज चन्द्र मोहन मिश्र ने चरस के मामले में शुभम शुक्ला को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष की कठोर कारावास और चालीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस ने 2017 में बीसलपुर में उसके कब्जे से 235...

Newswrap हिन्दुस्तान, पीलीभीतTue, 14 Jan 2025 04:20 AM
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स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट चन्द्र मोहन मिश्र ने चरस बरामदगी के मामले में आरोपी पर दोष सिद्ध होना पाते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास और चालीस हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार एसएचओ बीसलपुर मनोज कुमार त्यागी एवं उनकी पुलिस टीम ने 10/11 अगस्त 2017 की रात में एक सूचना के आधार पर बीसलपुर ईदगाह चौराहे से शाहजहांपुर रोड पर नजरुल्ला पहलवान के मकान पर पहुंचे। वहां से नगर के मोहल्ला हबीबुल्ला खां जुनूबी निवासी शुभम शुक्ला के कब्जे से दो सौ पैंतीस ग्राम अवैध चरस बरामद की। पुलिस ने उसे अदालत के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से दिए गए तर्कों की सुनवाई और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी पर दोष सिद्ध होना पाते हुए सजा सुनाई।

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