नो हेलमेट नो फ्यूल का प्रचार भी करेंगे पेट्रोल पंप
Pilibhit News - परिवहन आयुक्त के निर्देश पर 'नो हेल्मेट नो फ्यूल' रणनीति लागू की जाएगी। 26 जनवरी से जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर यह नियम लागू होगा। हेल्मेट नहीं पहनने वाले दो पहिया वाहनों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।...
परिवहन आयुक्त के निर्देश पर नो हेल्मेट नो फ्यूल रणनीति लागू करने की रणनीति तैयार हो गई है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में वृद्धि के प्रति गंभीरता जताने के साथ ही 26 जनवरी से इसे लागू कर दिया जाएगा। जिले के सभी पेट्रोल पंप द्वारा नो हेल्मेट नो फ्यूल रणनीति लागू करने के निर्देश सार्वजनिक तौर पर कर दिए गए हैं। ऐसे दो पहिया वाहनों को पेट्रोल विक्रय नहीं किया जाएगा जिनके चालक अथवा सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना हो या नाबालिग हो।मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 के अन्तर्गत चालक तथा सहयात्री द्वारा दो पहिया वाहन पर यात्रा करते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके उल्लंघन में छह माह तक के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रशासन के आदेश है कि आगामी दिनों में समस्त पेट्रोल पंप सात दिनों में बड़े बड़े होर्डिंग लगाएंगे कि 26 जनवरी से बिना हेल्मेट लगाए दो पहिया वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप संचालक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान हमेश सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रहें। ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किय जा सके।
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