युवती को बदनाम करने के दोषी को तीन साल सश्रम कारावास
Pilibhit News - विशेष न्यायाधीश चंद्र मोहन मिश्र ने जबरन विवाह करने की नियत से युवती के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी हरिशंकर को तीन साल सश्रम कारावास और 26 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। मामले में सह आरोपियों को...
विशेष न्यायाधीश (महिलाओं के विरुद्ध अपराध, त्वरित न्यायालय) चंद्र मोहन मिश्र ने युवती के साथ जबरन विवाह करने की नियत से बदनाम करने के अभियुक्त को 26 हजार रुपए जुर्माना समेत तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार थाना बरखेड़ा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाना बरखेड़ा में तहरीर देकर कहा कि उसने अपनी बेटी के विवाह के लिए एक गांव में रिश्ता पक्का कर दिया था। गांव निवासी हरिशंकर पुत्र नन्हेंलाल उसकी बेटी के साथ जबरन विवाह करने की नियत से उसके साथ कई बार छेड़छाड़ कर चुका है। इसकी शिकायत करने पर हरिशंकर उसके पिता नन्हें लाल, मां खेमा देवी और भाई रोहिताश ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की। जान से मारने की धमकियां दी गईं। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत मुख्य आरोपी हरिशंकर को दोषी पाते हुए 26 हजार रुपए जुर्माना समेत तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सह आरोपियों नन्हें लाल, खेमा देवी व रोहिताश को सदाचरण और शांति बनाए रखने की शर्त पर जमानत दे दी।
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