पत्नी को नहीं दिए पांच लाख रुपये,रामपुर का युवक गिरफ्तार
पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने के बाद कोर्ट ने 6 हजार रुपये प्रति माह भरण पोषण का आदेश दिया था। 7 साल से खर्चा न देने पर कोर्ट ने 5 लाख की रिकवरी का वारंट जारी किया। पुलिस ने आरोपी बली...
पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने के कारण कोर्ट में भरण पोषण के मुकदमे में छह हजार रुपये प्रति माह कोर्ट द्वारा दिए जाने के निर्णय में 7 वर्ष से भरण पोषण खर्चा न देने के कारण 5 लाख की रिकवरी का वारंट कोर्ट ने जारी कर दिया। पुलिस ने आरोपी बली मोहम्मद पुत्र हबीब खान निवासी लखीमपुर थाना खजुरिया जिला रामपुर को जहानाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद संजीव शुक्ला ने बताया कि गिरफ्तार किया गए युवक की शादी 2015 में कोतवाली क्षेत्र के गांव भानडांडी निवासी नसीब खान की पुत्री के साथ हुई थी। मनमुटाव के कारण युवक ने वर्ष 2017 में पूर्व पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी शाहजहांपुर जिले से कर ली थी। तलाक न दिए जाने के कारण पहली पत्नी ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया था। कोर्ट ने भरण पोषण का खर्चा छह हजार प्रति महीने तय कर दिया। आरोपी ने वर्ष 2017 से 2024 तक कोई खर्चा जमा नहीं किया। जिस पर न्यायालय ने रिकवरी वारंट जारी कर दिया। वारंट मिलते ही जहानाबाद पुलिस ने आरोपी बली अहमद निवासी लखीमपुर थाना खजुरिया जिला रामपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया।
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