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पति समेत तीन को उम्र कैद की सजा

Pilibhit News - दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीन अनु सक्सेना ने पति, सास और ससुर को उम्र कैद की सजा सुनाई। विवाहिता तीन माह की गर्भवती थी और आरोपी गला दबाकर हत्या करने के दोषी पाए गए। नंद को साक्ष्य के अभाव...

Newswrap हिन्दुस्तान, पीलीभीतFri, 7 March 2025 03:26 AM
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पति समेत तीन को उम्र कैद की सजा

दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीन अनु सक्सेना ने पति समेत तीन को उम्र कैद की सजा सुनाई। मामले में साक्ष्य के अभाव में नन्द को दोषमुक्त किया गया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन कर सजा सुनाने के साथ ही दोषियों पर 37 हजार का जुर्माना भी लगाया। धटनाक्रम गजरौला के ढेरममडरिया में 16 जून 2017 का है। विवाहिता के पिता विशन कुमार ने गजरौला थाने में दर्ज रिपोर्ट में बतायास कि पुत्री विमला की शादी अप्रैल 2016 में गजरौला में ढेरम मडरिया निवासी शंकर लाल के पुत्र शिव कुमार के साथ हुई थी। पर दहेज से ससुराल के लोग संतुष्ट नहीं थे। बताया कि विवाहिता की नंद रुपला उसके ममेरे भाई बरेली में हाफिजगंज निवासी नन्हे लाल के साथ भाग कर शादी कर ली थी। इसको लेकर विवाहिता का पति, ससुर शंकर, सास जमुना देवी नंद रुपला निवासी ढेरममडरिया उससे बुराई मनाने लगे। आरोपियों ने एक राय होकर 16 की रात को गला दबाकर विवाहिता की हत्या कर दी। वह तीन माह की गर्भवती थी। पुलिस ने मामले आरोप पत्र न्याय में दाखिल दिए। मामले में विवाहिता के पिता समेत कई गवाह पेश किए गए। उपलब्ध साक्ष्य और दोनों पक्षों के तर्कों को सुन्ने के बाद न्यायालय ने पति, सास व ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई व साक्ष्य के अभाव में नन्द को दोषमुक्त कर दिया।

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