Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़पीलीभीतLifelong Imprisonment and Fine for Kidnapping and Murder of Minor

किशोर के हत्या अभियुक्त को आजीवन कारावास

अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने अपहरण कर किशोर गौरव कुमार की हत्या के मामले में राजू उर्फ शेक राजू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 60 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। गौरव 5 वर्ष का था और 15 फरवरी...

Newswrap हिन्दुस्तान, पीलीभीतSat, 23 Nov 2024 04:51 PM
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अपर सत्र न्यायाधीश/पाक्सो एक्ट गीता सिंह ने अपहरण कर किशोर की हत्या करने के आरोपी को दोषी पाते हुए 60 हजार रुपए जुर्माना सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई। थाना बिलसंडा के गांव ईशापुर के महेशपाल ने थाना बरखेड़ा में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसका पुत्र गौरव कुमार उम्र पांच वर्ष ग्राम परेवा अनूप में अपनी ननिहाल में श्रीकृष्ण के यहाँ रह कर पढ़ाई करता था।15 फरवरी 2017 को शाम पांच बजे गौरव बच्चों के साथ खेल रहा था। वापस नहीं आने पर तलाश किया तो नहीं मिला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में राजू उर्फ शेक राजू निवासी कोटदार पश्चिम बंगाल को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद राजू को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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