तीस अप्रैल तक ई केवाईसी करा लें पात्र
Pilibhit News - ई-पॉश मशीन के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 30 अप्रैल तक केवाईसी कराना अनिवार्य है। यदि केवाईसी नहीं कराई गई, तो लाभार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके...

ई पॉश मशीन के जरिए केवाईसी तीस अप्रैल तक करा लेने पर ही राशन कार्ड में दर्ज यूनिटयों को खाद्यान्न मिलेगा। अन्यथा की स्थितियों में पात्रों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। राशनकार्डों के सापेक्ष समस्त यूनिटों को उचित दर विक्रेताओं के यहां जाकर ई-पॉश मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी तीस अप्रैल तक कराने की एडवायजरी जारी की गई है। ताकि सुविधा जनक रूप से राशनकार्ड में दर्ज यूनिटों के सापेक्ष खाद्यान्न दिया जाता रहे। राशनकार्ड धारकों द्वारा अगर ई-केवाईसी नहीं करायी जाती है तो उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होगें। पिछले साल मई माह के शासनादेश के मुताबिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित उचित दर दुकानों के दुकानदारों की आय बढ़ाने के लिए 35 अतिरिक्त वस्तुओं में डिर्टेंजेंट पाउडर, माचिस आदि की बिक्री की अनुमति प्रदान की गई है। जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि उक्त के अतिरिक्त 35 वस्तुओं का क्रय कार्डधारकों की स्वेच्छा पर निर्भर करेगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।