Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Petition challenging PM Modi s election rejected High Court said not maintainable

पीएम मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- पोषणीय नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

Yogesh Yadav हिन्दुस्तान, प्रयागराज विधि संवाददाता।Fri, 18 Oct 2024 08:17 PM
share Share

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। वाराणसी से लोकसभा चुनाव का पर्चा दाखिल करने वाले विजय नंदन ने यह याचिका दाखिल की थी। याचिका पर न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने सुनवाई की।

चुनाव याचिका पहली बार तीन सितंबर को पेश की गई थी। याचिका पर यह रिपोर्ट की गई है। जिस पर हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने 19 दिन विलंब से याचिका दाखिल करने की रिपोर्ट लगाई। हालांकि देरी की माफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। कोर्ट ने याची से पूछा कि क्या वह इस पहलू पर समय लेना चाहते हैं। याची ने समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने याचिका को 18 अक्तूबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।

याचिका के अनुसार विजय नंदन ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया था। जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया था। जनहित पार्टी से जुड़े मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के निवासी विजय नंदन का कहना था कि निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन गलत तरीके से खारिज किया है। इसकी वजह से वह चुनाव लड़ने के अपने अधिकार से वंचित हो गया।

चुनाव याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द करने, याची के नामांकन को वैध करार देकर वाराणसी सीट पर फिर से चुनाव कराने आदि की मांग की थी। कोर्ट ने याचिका खारिज़ करते हुए कहा यह याचिका पोषणीय नहीं है।

अगला लेखऐप पर पढ़ें