युवती की हत्या के प्रयास में दस साल की सजा
Orai News - कोटरा में एक युवती को पेट्रोल डालकर जलाने के प्रयास के मामले में दोषी मूलचंद्र को जज ने 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। घटना अगस्त 2022 में हुई थी, जब युवती के विरोध करने पर आरोपी ने...
कोटरा में वर्ष 2022 में पेट्रोल डालकर युवती को हुए जलाने के प्रयास की घटना में दोषी को जज ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई और उसे पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोटरा थाना कस्बा तलापुरा निवासी मनोहर लाल ने थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि एक अगस्त 2022 को उसकी बेटी घर अकेली थी। तभी मूलचंद्र ग्राम सिया थाना ककरबई जनपद झांसी घर आया और उसकी बेटी के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने लगा। विरोध करने पर उसकी बेटी को पेट्रोल डालकर कर जलाने के प्रयास किया। उसके चीखने चिल्लाने पर मौके पर मोहल्ले वालों पहुंचे तो मूलचंद्र भाग गया। मोहल्ले वासियों की मदद से अस्पताल ले जाएगा पुलिस ने मूलचंद्र के खिलाफ जान लेवा हमला सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। शनिवार को सुनवाई पूरी हुई जिसमें जिला शासकीय अधिवक्ता और वादी तरफ से अधिवक्ता की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर जिला जज अंचल सचदेव ने मूलचंद्र को दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई और पचास हजार रूपये जुर्माना लगाया।
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