Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़उरईCourt Sentences Trader for Cheque Bounce in 2019 Case 25 Lakh Fine and Jail Time

चेक बाउंस मामले में व्यापारी पर 25 लाख 53 हज़ार रुपये का जुर्माना

2019 में चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने व्यापारी पर 17 लाख 53 हजार रुपये और 8 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही दोनों मामलों में एक-एक वर्ष की कारावास की सजा भी सुनाई गई है। किसान...

Newswrap हिन्दुस्तान, उरईSat, 23 Nov 2024 12:19 AM
share Share

वर्ष 2019 में दर्ज चेक बाउंस के मामले में न्यायालय जेएम के यहां से मुकदमे का निर्णय हुआ है। जिसमें प्रतिवादी पर दो मुकदमों में क्रमश 17 लाख 53 हजार रुपये और आठ लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही दोनों मुकदमों में एक एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह निरंजन व संतोष यादव ने बताया कि वर्ष 2018-19 में अटराकला निवासी विष्णुपाल सिंह नन्हू राजा ने हरी मटर हिड़ोखरा निवासी व्यापारी इंद्रवीर को बेची थी। मटर बेचने के एवज में मटर व्यापारी ने किसान विष्णुपाल सिंह को 17 लाख 53 हजार रुपये की चार चेक और पांच लाख रुपये की एक अन्य चेक दी थी। लेकिन यह सभी चेक बैंक में जमा कराने पर बाउंस हो गई। चेक बाउंस होने के बाद भी व्यापारी द्वारा रुपये न देने पर उन्होंने इंद्रवीर के खिलाफ वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था। पांच साल चले मुकदमे के बाद न्यायालय जेएम जालौन जावेद खान ने निर्णय सुनाया। जिसमें उन्होंने प्रतिवादी पर दोनों मुकदमों में क्रमश 17 लाख 53 हजार रुपये और आठ लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही दोनों मुकदमों में एक एक वर्ष के कारवास की भी सजा सुनाई गई।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें