कोर्ट के आदेश पर महिला से गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज
उरई की एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने दो पुरुषों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। घटना 1 अक्टूबर को हुई जब आरोपी ने उसे रास्ते में रोका। पुलिस ने पहले शिकायत दर्ज नहीं की, लेकिन न्यायालय के आदेश पर...
कोर्ट में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने अक्टूबर में दो लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया और कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई है। उरई कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला की महिला ने कोर्ट में वाद दायर करते हुए बताया कि वह कोर्ट में चतुर्थी श्रेणी कर्मचारी है। एक अक्टूबर को जब वह न्यायालय से ड्यूटी कर घर जा रही थी तभी एनसीसी पुलिया के पास उरई के राधारमण व दीपू उर्फ दीपेंद्र ने रास्ता रोक कर फोन नंबर मांगने लगे जब पीड़िता ने फोन नंबर देने से मना किया तो उक्त लोगों ने छेड़खानी कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पीड़िता ने इसकी शिकायत कोतवाली में की पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। शिकायत से नाराज उक्त लोगों ने समझौते का दबाव पीड़िता पर बनाया पर कामयाब नहीं हो पाए तो पीड़िता 2 अक्टूबर को घर पर अकेली थी तभी उक्त राधारमण व दीपू उर्फ दीपेंद्र घर में घुसकर पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने न्यायालय में वाद दायर किया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक खरे ने पीड़िता का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कोतवाली पुलिस को सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के तीन दिन बाद न्यायालय में प्रेषित करें। कोतवाल अजय ब्रह्म तिवारी ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की है।
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