भतीजी से रेप करने वाले चाचा को 22 साल की कैद
उरई के मोहल्ले में 2022 में भतीजी के साथ दुष्कर्म करने वाले चाचा देव उर्फ विश्वनाथ को पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 22 साल की सजा और 65 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। यह घटना 23 मई 2022 को हुई थी, जिसमें...
उरई के एक मोहल्ले में वर्ष 2022 में छत से कूद कर भतीजी से रेप करने वाले चाचा को पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज ने 22 साल कारावास की सजा सुनाई और उस पर 65 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उरई कोतवाली क्षेत्र के उमरार खेड़ा के रहने वाले देव उर्फ विश्वनाथ ने 23 मई 2022 को उरई कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली और रिश्ते में भतीजी लगने वाली 15 वर्षीय किशोरी के घर में छत से कूदकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस घटना की शिकायत किशोरी के पिता ने पुलिस से की थी जिस पर पुलिस ने मामला पंजीकृत करते हुए पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा था। मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था और न्यायालय पॉक्सो एक्ट में और चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर गुरुवार को दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं द्वारा बहस पूरी की गई,.जिसमें साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर देव उर्फ विश्वनाथ को दोषी पाया गया। न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर एचजीएस ने 22 वर्ष की कारावास के साथ 65 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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