Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़उरई2018 Manslaughter Case Ram Bahadur Sentenced to 10 Years Imprisonment and 25 000 Fine

गैर इरादतन हत्या में दोषी को दस साल का कारावास

वर्ष 2018 में सिरसाकलार थाना क्षेत्र के खड़गुई में गैर इरादतन हत्या मामले में राम बहादुर को 10 साल कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। अन्य आरोपी निर्दोष पाए गए। कोर्ट ने 6 साल के...

Newswrap हिन्दुस्तान, उरईWed, 21 Aug 2024 10:30 PM
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वर्ष 2018 में सिरसाकलार थाना क्षेत्र के ग्राम खड़गुई में हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को जज ने 10 साल कारावास और 25 हज़ार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सिरसाकलार थाना क्षेत्र के खड़गुई निवासी कीर्ति देवी ने वर्ष 2018 में सिरसाकलार पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके गांव के ही रहने वाले राम बहादुर उसके घर से उसके पति को अपने घर लिवा ले गया और उसके साथ राम बहादुर, कुंती देवी, अमित, अंकित, जगदीश प्रदीप, बारे , वीरेंद्र पाल आदि लोगों ने उसके पति सुनील को लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई में उसके पति सुनील कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने राम बहादुर, कुंती, अमित, अंकित, जगदीश, प्रदीप, बारे और वीरेंद्र के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी जिसमें शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने बताया कि पुलिस ने राम बहादुर, कुन्ती, प्रदीप, जगदीश वीरेंद्र के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। छह साल कोर्ट में चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर प्रदीप, जगदीश, वीरेंद्र, कुन्ती को अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवकुमार ने दोष मुक्त किया और राम बहादुर को साक्ष्य और सबूतों के आधार पर गैर ईरादतन हत्या का दोषी पाया। जिसके चलते उसे 10 साल कारावास के साथ 25 हज़ार रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई।

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